Concept:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में कार्य करती है।Explanation:संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है।अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा।इस प्रकार अंग्रेजी को सहायक राजभाषा (associate official language) का दर्जा प्राप्त है।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 343-
(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश [1] द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकॄत कर सकेगा ।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा–(क) अंग्रेजी भाषा का, या(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
अतः भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान सहायक-राजकीय भाषा है।Answer:B. सहायक-राजकीय भाषा